उत्तराखंड | नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार के इस आदेश पर लगाई रोक

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में महिलाओं को राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा, प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी है।

 
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देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड से बड़ी ख़बर है। नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसले देते हुए महिलाओं को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

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जानकारी के अनुसार उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में महिलाओं को राज्य लोक सेवा आयोग की उत्तराखंड सम्मिलित सेवा, प्रवर सेवा के पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने के सरकार के 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी है।


 

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आपको यह बता दें कि सरकार ने कुछ साल पहले प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का शासनादेश जारी किया था, जिस पर अब हाईकोर्ट की रोक लग गई है।

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