वन कर्मियों को नैनीताल हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

उत्तराखंड में वन विभाग में कांट्रेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वन कर्मियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को कांट्रेक्ट पर कार्य कर रहे इन वनकर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन का लाभ देने के आदेश दिए हैं। इतना
 

उत्तराखंड में वन विभाग में कांट्रेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने वन कर्मियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को कांट्रेक्ट पर कार्य कर रहे इन वनकर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन का लाभ देने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने कर्मचारियों को वेतन के साथ ही एरियर का भी लाभ देने को कहा है। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट

हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि वनकर्मियों को एक जनवरी 2016 से वेतन और एरियर का भुगतान करना होगा। साथ ही वेतन आयोग का लाभ भी इन वनकर्मियों को मिलेगा।