रावत के कथित स्टिंग मामले में CBI ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब

मुख्यमंत्री हरीश रावत के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त वाले स्टिंत मामले की सीबीआई जांच को निरस्त करने की याचिका पर शनिवार को सीबीआइ ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख तय की है। अपने जवाब में सीबीआइ ने कोर्ट को
 

मुख्यमंत्री हरीश रावत के विधायकों की कथित खरीद फरोख्त वाले स्टिंत मामले की सीबीआई जांच को निरस्त करने की याचिका पर शनिवार को सीबीआइ ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जून की तारीख तय की है। अपने जवाब में सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में उसे कई अहम जानकारियां मिली हैं। लिहाजा सीएम रावत की सीबीआइ जांच खत्म किए जाने संबंधी याचिका को निरस्त किया जाए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्टिंग मामले की सीबीआइ जांच के आदेश को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। रावत ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसआइटी का गठन कर रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को सीबीआइ जांच में सहयोग देने के निर्देश दिए थे और उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ को मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।