हरीश रावत स्टिंग | CBI को FIR दर्ज करने से पहले कोर्ट को बताना होगा

मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित स्टिंग की सीबीआई जांच के मामले नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री हरीश वारत को एक सप्ताह में रिजोइंडर दाखिल करने को कहा। कोर्ट को बताना होगा | हाईकोर्ट
 

मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित स्टिंग की सीबीआई जांच के मामले नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री हरीश वारत को एक सप्ताह में रिजोइंडर दाखिल करने को कहा।

कोर्ट को बताना होगा | हाईकोर्ट ने सीबीआई से कहा कि यदि सीबीआई इस मामले में हरीश रावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी तो कोर्ट को इसकी सूचना देनी होगी।

19 जुलाई को अगली सुनवाई | हाईकोर्ट ने आज की सुनवाई के बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तारीख तय की है।

18 जून को क्या हुई था ? | इससे पहले 18 जून को इस मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। अपने जवाब में सीबीआइ ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में उसे कई अहम जानकारियां मिली हैं। लिहाजा सीएम रावत की सीबीआइ जांच खत्म किए जाने संबंधी याचिका को निरस्त किया जाए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्टिंग मामले की सीबीआइ जांच के आदेश को राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की थी। रावत ने अपनी याचिका में कहा था कि इस मामले की जांच के लिए प्रदेश सरकार ने एसआइटी का गठन कर रखा है। हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को सीबीआइ जांच में सहयोग देने के निर्देश दिए थे और उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। साथ ही कोर्ट ने सीबीआइ को मामले में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे।