आखिरकार पूर्व CM एनडी तिवारी ने भी खाली किया सरकारी बंगला

हाई कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार पूर्व सीएम एनडी तिवारी ने भी सरकारी आवास खाली कर दिया है। एनडी के अधिवक्ता की ओर से हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह हलफनामा दायर किया गया है। रूरल लिटिगेशन इनटाईटिललमेंट केंद्र देहरादून के अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों
 

 हाई कोर्ट की सख्ती के बाद आखिरकार पूर्व सीएम एनडी तिवारी ने भी सरकारी आवास खाली कर दिया है। एनडी के अधिवक्ता की ओर से हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह हलफनामा दायर किया गया है।

रूरल लिटिगेशन इनटाईटिललमेंट केंद्र देहरादून के अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिले सरकारी आवास व अन्य सुविधाएं वापस लेने के लिए सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया था।

कोर्ट ने सभी के आवास खाली करने के आदेश पारित किए थे। हाल में पूर्व सीएम एनडी ने ठंड का हवाला देकर आवास को लेकर मोहलत मांगी थी।

जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुधांशु धुलिया की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता कार्तिकेय हरिगुप्ता ने पूर्व सीएम का 23 करोड़ बकाया वसूलने का आदेश पारित करने का आग्रह किया। खंडपीठ ने दो सप्ताह में सरकार से बाजार दरों के आधार पर किराये का ब्यौरा कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए।