हरीश रावत कथित स्टिंग मामले में 13 फरवरी को होगी सुनवाई

मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित स्टिंग मामले में अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को होगी। इस मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ के समक्ष पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के अधिवक्ता राजेश्वर सिंह और विकास बहुगुणा ने दलील प्रस्तुत की। सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए भेजे गए
 

मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित स्टिंग मामले में अगली सुनवाई अब 13 फरवरी को होगी। इस मामले में आज नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

न्यायमूर्ति यूसी ध्यानी की एकल पीठ के समक्ष पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के अधिवक्ता राजेश्वर सिंह और विकास बहुगुणा ने दलील प्रस्तुत की। सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए भेजे गए सम्मन के बाद कोर्ट मुख्यमंत्री की ओर से जल्द सुनवाई का अनुरोध ठुकरा चुकी है।


सीएम की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल व् अन्य अधिवक्ता दलील पूरी कर चुके हैं, जबकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा सीबीआई की ओर से जवाब व् प्रति उत्तर दाखिल किया जा चुका है।

एकलपीठ के समक्ष हरक के अधिवक्ता राजेश्वर सिंह ने अरुणांचल के सीएम दोरजी केस का हवाला देते हुए दलील दी की एक बार जांच शुरू होने के बाद जांच एजेंसी नहीं बदली जा सकती। जरूरत पड़ने पर सीबीआई ही दोबारा जाँच कर सकती है।

गौरतलब है कि हरीश रावत ने CBI जांच को असंवैधानिक करार देते हुए  निरस्त करने के लिए याचिका दायर की थी। हरीश रावत ने कहा था कि जांच दोनों पक्षों की होनी चाहिए।