उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश | तीन बच्चों वाले भी लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी ख़बर आई है।हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि तीन बच्चों वाले चुनाव लड़ सकते हैं।
सरकार ने नियम लागू किया था कि तीन बच्चों वाले पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आज कोर्ट ने मामले को लेकर अपना फैसला सुना दिया है।कोर्ट ने कहा कि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके भी तीन बच्चे होंगे। वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं।
हाईकोर्ट में कांग्रेस और कई प्रधानों व संगठनों ने याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने फैसला नियम विरुद्ध लागूं किया है। हालांकि लोगों ने फैसले को सही भी माना था, लेकिन सरकार के लागूं करने के तरीके को लेकर सवाल खड़े किये थे।होईकोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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