NIT मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्रीनगर में स्थित एनआईटी मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एनआईटी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि स्थापना के नौ साल बाद भी यहां स्थायी कैंपस का निर्माण नहीं
 

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्रीनगर में स्थित एनआईटी मामले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और एनआईटी को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

दरअसल एनआईटी के पूर्व छात्र जसवीर सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि स्थापना के नौ साल बाद भी यहां स्थायी कैंपस का निर्माण नहीं किया गया है। छात्र लगातार स्थायी कैंपस की मांग करते आ रहे हैं लेकिन सरकार इसे अनसुना कर रही है।

याचिका में कहा गया कि जिस भवन में एनआईटी संचालित है, वह काफी जर्जर हालत में है। वहां कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। याचिका में मांग की गई कि या तो एनआईटी के स्थायी परिसर का निर्माण किया जाए या संस्थान को वहां शिफ्ट किया जाए, जहां एनआईटी स्तर की सुविधाएं हों।

याचिका में बताया गया कि स्थायी कैंपस की मांग कर रही एक छात्रा की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है, जबकि दूसरी गंभीर है। जिसके उपचार का खर्च राज्य सरकार को वहन करना चाहिए। यह भी कहा कि सरकार द्वारा स्थाई कैंपस बनाने के बजाय उन्हें जयपुर राजस्थान शिफ्ट किया जा रहा है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ में मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान खंडपीठ के समक्ष राज्य, केंद्र सरकार तथा एनआइटी जवाब दाखिल नहीं कर सकी तो कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा कि अब तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया। कोर्ट सख्त रवैया अपनाते हुए दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।

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