बड़ी खबर | हाईकोर्ट ने पूरे उत्तराखंड में खनन पर लगाई रोक

नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य की नदियों में खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार ने अवैध खनन पर चार माह में रिपोर्ट भी तलब की है। न्यायालय ने डी.जी.,फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट देहरादून, निदेशक वाडिया इंस्टिट्यूट देहरादून और महानिदेशक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया देहरादून समेत कुल
 

नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य की नदियों में खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार ने अवैध खनन पर चार माह में रिपोर्ट भी तलब की है।

न्यायालय ने डी.जी.,फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट देहरादून, निदेशक वाडिया इंस्टिट्यूट देहरादून और महानिदेशक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया देहरादून समेत कुल तीन सदस्यीय समिति बनाकर खनन जारी रखने या राज्य में इसे रोकने को लेकर जांच रिपोर्ट चार माह में न्यायालय में पेश करने को कहा है। न्यायालय ने रिपोर्ट के आने तक नदियों के मुहानों, जंगल क्षेत्र, प्रवाह और धाराओं से किसी भी प्रकार के खनन पर रोक लगा दी है।