अतिथि शिक्षकों को बड़ा झटका, नियुक्ति से सम्बंधित सभी शासनादेश निरस्त
नैनीताल हाई कोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए इससे सम्बंधित सभी शासनादेश निरस्त कर दिये हैं। कोर्ट का यह फैसला शिक्षिकों के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है। जस्टिस सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 2017 तक अतिथि शिक्षक काम कर सकते हैं।
Aug 10, 2016, 16:56 IST
जस्टिस सुधांशु धुलिया की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि 2017 तक अतिथि शिक्षक काम कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य में शिक्षकों की कमी को देखते हुए एलटी व प्रवक्ता के रिक्त पदों पर 6000 से अधिक गेस्ट टीचर नियुक्त किये थे।