पत्रकारों को उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में मिलेगी छूट
उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में जिला स्तर के पत्रकार केवल प्रदेश के अन्दर ही यात्रा कर सकते थे। इस संशोधन के बाद वे प्रदेश व प्रदेश के बाहर उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में यात्रा कर सकते है। जबकि राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकार उत्तराखण्ड राज्य परिवहन निगम की बसों में पहले की तरह प्रदेश के अंदर व प्रदेश के बाहर अधिकतम प्रति पत्रकार 6000 कि.मी. प्रतिवर्ष यात्रा कर सकते है।
सचिव सूचना श्री शर्मा ने बताया कि इस संबंध में परिवहन निगम को भी शासनादेश की प्रति प्रेषित कर दी गई है, ताकि जिलास्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों को प्रदेश के बाहर उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने में कोई असुविधा न हो।