उत्तराखंड में सख्ती बढ़ी, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन, अब करना होगा ये काम
सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का समय भी दो घंटे बढ़ा दिया है। अब नाइट कर्फ्यू नौ बजे की जगह शाम सात बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। साथ ही दिन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें दोपहर दो बजे तक बंद हो जाएंगी।
वहीं आरटीओ ने सार्वजनिक वाहनों में अधिकतम 50 प्रतिशत यात्रियों का नियम लागू कर दिया है। इसके तहत किसी भी तरह के यात्री वाहन अधिकतम 50 प्रतिशत सवारियों की क्षमता के साथ ही चलेंगे। हर यात्रा के शुरू होने से पहले और खत्म होने पर पूरे वाहन को भीतर से सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। छूने वाली जगहों को विशेषकर सैनिटाइज करना होगा।
वाहन चालक, परिचालक फेस शील्ड, मास्क आदि अनिवार्य तौर पर पहनेंगे। हर वाहन के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य होगी। वाहन चालक, परिचालक और यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क किसी भी यात्री को वाहन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वाहन में यात्रा के समय पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा।
जानिए नई गाइडलाइन
प्रदेश में प्राइमरी से लेकर महाविद्यालय तक के सभी सरकारी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने कहा है कि अग्रिम आदेशों तक इन सभी को बंद रखा जाएगा। इनमें आईटीआई सहित कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हैं। पढ़ाई ऑनलाइन होगी।
राज्य भर में शहरी क्षेत्रों में दोपहर दो बजे के बाद सभी संस्थान बंद रहेंगे। जरूरी और आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यापारिक प्रतिष्ठान ही खुले रहेंगे।
प्रदेश के सभी जिलों में अब रात्रि कर्फ्यू शाम सात बजे से लेकर सुबह पांच बजे तक (10 घंटे) रहेगा। रविवार को पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में ये शनिवार को भी लागू रहेगा।
बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मुताबिक अब प्रदेेश में बाहर से आने वालों स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा।
अन्य राज्यों में रह रहे उत्तराखंड के निवासियों को भी उत्तराखंड में आने के लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा और स्वयं को होम क्वारंटीन रखना होगा।
एसओपी में साफ कर दिया गया है कि जिले में पुलिस विभाग को छोड़कर तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की छुट्टियां अब जिलाधिकारी स्वीकृत करेंगे। निदेशालयों के स्तर पर आदेश जारी नहीं होंगे।
एसओपी में फिर स्पष्ट किया गया है कि कुंभ के क्षेत्र और समय में कोई बदलाव नहीं है।