उत्तराखंड से बड़ी खबर | इस जिले में भी लगा कर्फ्यू, सिर्फ इन्हें मिलेगी छूट

अब एक और बड़ी खबर मिली है कि ऊधमसिंहनगर में भी कुछ क्षेत्रों मे 3 मई तक कर्फ्यू लगा दिया है। ऊधमसिंहनगर में 3 मई तक जिलाधिकारी रंजना राजगुरू पूर्व में पारित आदेशों में आशिक संशोधन करते हुए जिले में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर कर्फ्यू लगा दिया है।
 

ऊधमसिंहनगर (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। रविवार को प्रदेश भर में कोरोना के 4368 मामले सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 151801 पहुंच गई है। वहीं 44 संक्रमित मरीजों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच देहरादून, नैनीताल और पौड़ी के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है।

अब एक और बड़ी खबर मिली है कि ऊधमसिंहनगर में भी कुछ क्षेत्रों मे 3 मई तक कर्फ्यू लगा दिया है। ऊधमसिंहनगर में 3 मई तक जिलाधिकारी रंजना राजगुरू पूर्व में पारित आदेशों में आशिक संशोधन करते हुए जिले में नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर कर्फ्यू लगा दिया है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार 26 अप्रैल (सोमवार) से 03 मई (सोमवार) तक दोपहर 12:00 बजे से सुबह 7 बजे तक ऊधम सिंह नगर के समस्त नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायतों के क्षेत्रान्तर्गत निम्न गतिविधियों को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।

नीचे जानिए क्या रहेगा खुला और क्या बंद रहेगा-

  • फल सब्जी की दुकाने, डेरी, बेकरी, मीट मछली (वैध लाईसेंसधारी) की दुकाने, राशन की दुकाने, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकाने, बीज, कृषि रसायन व उर्वरक, कृषि यन्त्र की दुकाने एवं राजकीय कृषि निवेश केन्द्र तथा पशुचारे की दुकाने प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेगी।

  • पेट्रोल पम्प, गैस आपूर्ति, मेडिकल स्टोर तथा हाईवे पर स्थित मोटर मैकेनिक दुकाने कर्फ्यू के प्रतिबन्ध से मुक्त रखते हुए 24×7 खुली रहेंगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनो तथा सरकारी वाहनों को केवल ड्यूटी हेतु आवागमन में छूट रहेगी।

  • हवाई जहाज ट्रेन तथा बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन में छूट होगी। शादी और सम्बन्धित समारोहों में प्रवेश करने के लिये बैंकेट हॉल/सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबन्धों के साथ छूट रहेगी समारोह। शादी समारोह और अन्य आयोजनों के स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे।

  • सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुये कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनो को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक इकाईयों औऱ इनके वाहन व कार्मिकों को आने-जाने में छूट होगी। रेस्टोरेन्ट और मिठाई की दुकानों से होम डिलवरी में छूट रहेंगी।

  • शव यात्रा से सम्बन्धित वाहनो को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मलित नहीं हो सकेंगें।केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बन्द रहेंगे।

  • मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। वास्तविक रूप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आवागमन में छूट होगी। कोविड- 19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केन्द्र तक आवागमन की छूट होगी।

  • पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथा समय खुले रहेंगे। 28 अप्रैल को बाजार शाम 2 बजे तक खुले रहेंगे और पहले की तरह रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड-19 ड्यूटी से जुड़े हुये कार्मिकों को आवागमन के लिये प्रतिबन्ध से छूट रहेगी। जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्य स्थानो पर पूर्व आदेश यथावत् रहेंगे। गेहूँ क्रय खरीद केन्द्र व उससे सम्बन्धित वाहनों को छूट रहेगी।