पढ़ें- कोर्ट ने साधु को क्यों सुनाई दस साल की कैद की सजा

उत्तरकाशी में जिला एवं सत्र न्यायधीश ने चरस तस्करी के मामले में हरिद्वार के एक अखाड़े के साधु को दस साल की की कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अखाड़े साधु को पुलिस ने उत्तरकाशी के तेखला तिराहे पर एक किलो सौ ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। मामला कोर्ट में आने
 

उत्तरकाशी में जिला एवं सत्र न्यायधीश ने चरस तस्करी के मामले में हरिद्वार के एक अखाड़े के साधु को दस साल की की कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अखाड़े साधु को पुलिस ने उत्तरकाशी के तेखला तिराहे पर एक किलो सौ ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। मामला कोर्ट में आने के बाद आज जिला एवं सत्र न्यायधीश जीएस धर्मशक्तू ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हरिद्वार स्थित निरंजनी अखाड़े के साधु दिगम्बर अमित पुरी को दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।