घोड़े पर हमला करने के आरोपी BJP MLA की जमानत यचिका खारिज

पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग तोड़ने के आरोपी भाजपा विधायक गणेश जोशी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जुडीशियल मजिस्ट्रेट (जेएम) अकरम अली की कोर्ट ने जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। (पढ़ें-14 दिनों की हिरासत में भेजे गए ‘शक्तिमान’ पर हमले के आरोपी BJP MLA) (पढ़ें-देखिए कैसे फिर से खड़ा
 

पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग तोड़ने के आरोपी भाजपा विधायक गणेश जोशी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। जुडीशियल मजिस्ट्रेट (जेएम) अकरम अली की कोर्ट ने जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। (पढ़ें-14 दिनों की हिरासत में भेजे गए ‘शक्तिमान’ पर हमले के आरोपी BJP MLA) (पढ़ें-देखिए कैसे फिर से खड़ा हुआ ‘शक्तिमान’)

गौरतलब है कि 14 मार्च को विधानसभा के समक्ष भाजपा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के घोड़े शक्तिमान की टांग टूटने के मामले में पुलिस ने मसूरी से भाजपा विधायक गणेश जोशी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद विकासनगर की अदालत में पेश किया गया था, जहां न्यायालय ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 31 मार्च तक जेल भेज दिया था। वहीं, हाई कोर्ट नैनीताल ने विधायक जोशी की विधानसभा सत्र में भाग लेने संबंधी जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। (पढ़ें-घोड़े ‘शक्तिमान’ पर लाठी चलाने वाले BJP विधायक गणेश जोशी गिरफ्तार)