गोमुख से हरिद्वार तक पॉलीथीन बैन, पांच हजार का लगेगा जुर्माना

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गोमुख से हरिद्वार तक पॉलीथीन बैन, पांच हजार का लगेगा जुर्माना

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद उत्तराखंड में गंगा किनारे बसे शहरों में सोमवार से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। एनजीनी ने आदेश दिया था कि गंगा किनारे हर शहर में गंगा में कूड़ा डालने वालों पर जुर्माना लगाए जाए। ऐसे में पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हुए पाए जाने पर संबंधित


गोमुख से हरिद्वार तक पॉलीथीन बैन, पांच हजार का लगेगा जुर्माना

गोमुख से हरिद्वार तक पॉलीथीन बैन, पांच हजार का लगेगा जुर्मानानेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के बाद उत्तराखंड में गंगा किनारे बसे शहरों में सोमवार से प्‍लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। एनजीनी ने आदेश दिया था कि गंगा किनारे हर शहर में गंगा में कूड़ा डालने वालों पर जुर्माना लगाए जाए। ऐसे में पॉलीथिन का इस्‍तेमाल करते हुए पाए जाने पर संबंधित पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 दिसंबर 2015 को गोमुख से हरिद्वार तक गंगा किनारे हर प्रकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। एनजीटी ने कहा था कि गोमुख से हरिद्वार तक प्लास्टिक एक फरवरी 2016 से पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। इसमें प्लास्टिक कैरीबैग, प्लास्टिक प्लेट्स, गिलास, चम्मच, पैकेज जैसी सभी सामग्री शामिल हैं। गोमुख से हरिद्वार तक गंगा किनारे स्थित हर छोटे-बड़े शहर में यह पाबंदी लागू होगी। किसी भी स्थिति में कितनी भी मोटाई वाले प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं होगा. इनकी खरीद, भंडारण व बिक्री भी पूरी तरह प्रतिबंधित होगी।

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