कोविड-19 के मरीजों के लिए बड़ा फैसला, मिलेगा 28 दिन का वैतनिक अवकाश
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) देश कोरोना वायरस की वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है ।कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है ।नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमित और इलाज के लिए पृथक रह रहे किसी भी कामगार या कर्मचारी को उनके नियोक्ता 28 दिन
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) देश कोरोना वायरस की वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है ।कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है ।नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में कोरोना वायरस से संक्रमित और इलाज के लिए पृथक रह रहे किसी भी कामगार या कर्मचारी को उनके नियोक्ता 28 दिन का वैतनिक अवकाश देंगे। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने यह आदेश दिया है।
शनिवार देर रात दिए आदेश में प्रशासन ने यह भी कहा कि लॉकडाउन (बंद) के कारण बंद दुकानों, उद्योगों और कारखानों को अपने कर्मचारियों और मजदूरों को इस अवधि के दौरान अवकाश के साथ दिहाड़ी मजदूरी भी देनी होगी।यह आदेश ऐसे समय में आया है जब खबरें हैं कि 21 दिन के देशव्यापी बंद के कारण हजारों दिहाड़ी मजदूर अपने घरों, शहरों और गांवों की ओर निकल पड़े हैं।
गौतम बुद्ध नगर जिला मजिस्ट्रेट बी एन सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार वैश्विक महामारी को पहले ही ‘‘आपदा’’ घोषित कर चुकी है और विषाणु के प्रसार पर रोक लगाने के मकसद से बंद का आह्वान किया गया है।सिंह ने कहा, ‘‘कोविड-19 से संक्रमित तथा इलाज के लिए पृथक रखे गए कामगार एवं कर्मचारियों को 28 दिन का वैतनिक अवकाश मिलेगा। ऐसे मरीजों को स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी मिलने पर अपने नियोक्ताओं को इलाज का प्रमाण-पत्र दिखाना होगा।’’
उन्होंने आदेश में कहा, ‘‘राज्य सरकार या जिला प्रशासन के आदेश के कारण अस्थायी तौर पर बंद सभी दुकानें, वाणिज्यिक इकाइयां और कारखाने बंद की अवधि के दौरान अपने कर्मचारियों तथा मजदूरों को वैतनिक अवकाश देंगी।’’आदेश में कहा गया है कि ऐसे प्रतिष्ठान अपने कर्मचारियों तथा मजदूरों को 30 और 31 मार्च या तीन और चार अप्रैल को वेतन देने की व्यवस्था करें।
उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उल्लंघन करने पर एक साल की जेल या आर्थिक जुर्माना या दोनों और अगर आदेश के उल्लंघन से जान या माल का नुकसान होता है तो दो साल की जेल की सजा हो सकती है।मजिस्ट्रेट ने कहा कि लोग इससे संबंधित किसी भी उल्लंघन की शिकायत प्रशासन के एकीकृत नियंत्रण कक्ष नंबर (0120-2544700) पर कर सकते हैं।
Youtube – http://www.youtube.com/c/UttarakhandPost
Twitter– https://twitter.com/uttarakhandpost
Facebook Page– https://www.facebook.com/Uttrakhandpost
पर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़ पर फॉलो करे