उत्तराखंड | राज्य आंदोलनकारियों को बड़ा झटका, समूह ‘ग’ की सीधी भर्ती में अब नहीं मिलेगा आरक्षण
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण खत्म कर दिया है। खास बात ये है कि अब इन आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। हाईकोर्ट ने घोषित किया था असंवैधानिक | आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण खत्म कर दिया है। खास बात ये है कि अब इन आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने घोषित किया था असंवैधानिक | आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सात मार्च 2018 को राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया था। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की सीधी भर्ती में क्षैतिज आरक्षण को खत्म नहीं किया।
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद फैसला | इस पर याचिकाकर्ता गिरीश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अवमानना का नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद चयन आयोग ने समूह ‘ग’ पदों की भर्ती में आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण को समाप्त कर दिया है।
चयन प्रक्रिया शुरु | 21 जनवरी 2018 को आयोग ने सहायक अध्यापक (एलटी) के 1214 पदों की लिखित परीक्षा को ली थी। इसका परिणाम 31 मई 2018 को जारी किया गया। 1133 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन का शिक्षा विभाग को भेज दिए। अब आयोग ने राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षित 12 पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15 मई 2019 को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
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