कैबिनेट का बड़ा फैसला, समूह ‘ग’ के रिक्त पदों की भर्ती पर लिया ये फैसला
देहरादून(उत्तराखंड पोस्ट) अब प्रदेश उच्च न्यायालय में रिक्त समूह ‘ग’ श्रेणी के पदों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। अब तक चयन आयोग से हाईकोर्ट के रिक्त पदों की भर्ती करने पर प्रतिबंधित थी। विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ पदों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की
देहरादून(उत्तराखंड पोस्ट) अब प्रदेश उच्च न्यायालय में रिक्त समूह ‘ग’ श्रेणी के पदों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी।
अब तक चयन आयोग से हाईकोर्ट के रिक्त पदों की भर्ती करने पर प्रतिबंधित थी। विभिन्न विभागों में समूह ‘ग’ पदों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाती है। इस कारण हाईकोर्ट में समूह ‘ग’ के रिक्त पदों की भर्ती करने में दिक्कतें आ रही थी।
इसे देखते हुए सरकार ने चयन आयोग को हाईकोर्ट में रिक्त पदों की भर्ती करने का रास्ता खोल दिया है। मंत्रिमंडल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम 2014 की धारा-3 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लेकिन, विधानसभा व पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती का प्रतिबंध यथावत रहेगा। अधिनियम में संशोधन विधेयक पारित करने के लिए विधानसभा पटल रखा जाएगा।
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