उत्तराखंड के खर्च के लिए कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी

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उत्तराखंड के खर्च के लिए कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी

केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में शुक्रवार से पैदा हो रहे वित्तीय संकट को टालने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने और नए वित्त वर्ष के लिए राज्य विधानसभा में बजट पास नहीं होने के कारण ऐसा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ


उत्तराखंड के खर्च के लिए कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी

उत्तराखंड के खर्च के लिए कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरीकेंद्र सरकार ने उत्तराखंड में शुक्रवार से पैदा हो रहे वित्तीय संकट को टालने के लिए अध्यादेश जारी कर दिया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने और नए वित्त वर्ष के लिए राज्य विधानसभा में बजट पास नहीं होने के कारण ऐसा किया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिया गया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और उत्तराखंड के हालात के मद्देनजर राष्ट्रपति के विचारार्थ एक अध्यादेश की सिफारिश की गई है।

प्रसाद ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में 18 मार्च को बजट पारित नहीं हो सका था। विनियोग विधेयक भी पारित नहीं हुआ। प्रसाद ने कहा कि चूंकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है और पहले बजट पारित नहीं किया जा सका, इसलिए कैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए एक विनियोग अध्यादेश की सिफारिश की ताकि सरकारी राजस्व की वैध तरीके से वापसी की जा सके।

अधिसूचना में कहा गया है कि सदन का सत्र नहीं चलने और राज्य की परिस्थितियों से राष्ट्रपति के संतुष्ट होने के बाद यह अध्यादेश जारी किया गया, जिससे कि राज्य का वित्तीय कामकाज प्रभावित न हो। इस अध्यादेश के बाद राज्य सरकार कुछ सेवाओं को जारी रखने के लिए समेकित कोष से 13,642.43 करोड़ रुपये निकाल सकेगी।

हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस अध्यादेश को कोर्ट में चुनौती दी है। कंग्रेस का कहना है कि 18 मार्च को विधानसभा ने विनियोग विधेयक को पारित कर दिया था और विस अध्यक्ष ने इसके पारित होने की घोषणा की थी। कांग्रेस की याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने इस पर केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। (पढ़ें-बजट अध्यादेश पर नैनीताल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब)

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