गढ़वाल कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, जानें पूरा मामला

  1. Home
  2. Uttarakhand
  3. Nainital

गढ़वाल कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, जानें पूरा मामला

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) एक मामल पर फैसला लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने कमिश्नर गढ़वाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कमिश्नर गढ़वाल को 19 जून को वरिष्ठ न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायधीश लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष पेश होना होगा। आपको बता दें कि


गढ़वाल कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, जानें पूरा मामला

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) एक मामल पर फैसला लेते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने कमिश्नर गढ़वाल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कमिश्नर गढ़वाल को 19 जून को वरिष्ठ न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायधीश लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष पेश होना होगा।

आपको बता दें कि राजस्थान निवासी पुखराज व अन्य ने कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हरिद्वार में हरकी पैड़ी में जो सीढियां अर्द्धकुंभ मेले के दौरान बनाई गयी थी, ये सीढिया सजंयपुल व संत रविदास मंदिर को जोड़ती है। इन सीढ़ियों के बनने पर रविदास मन्दिर को बहुत नुकसान हुआ था और लोगो को मंदिर दर्शन से भी बंचित रहना पड़ा था।

सरकार ने 2016 में एक आदेश पारित कर 42 लाख 17 हजार रूपये से रविदास मंदिर के समीप से फिर से सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। जिससे मन्दिर को फिर से नुकशान हो रहा है और सरकार सरकार धन का दूरप्रयोग कर रही है। लिहाजा इसको रोका जाय।

गढ़वाल कमिश्नर के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, जानें पूरा मामला

15 जून को मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने कमिश्नर गढ़वाल को इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन वह आज कोर्ट में पेश नही हुए। वरिष्ठ न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायधीश लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने कोर्ट के आदेश का पालन नही करने पर उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

(उत्तराखंडपोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैंआप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे