जयपुर बम ब्लास्ट में कोर्ट ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, 71 ने गंवाई थी जान

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जयपुर बम ब्लास्ट में कोर्ट ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, 71 ने गंवाई थी जान

जयपुर(उत्तराखंड पोस्ट) जयपुर बम ब्लास्ट मामले में जयपुर कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। चारों दोषियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।ये चारों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बता दें 13 मई, 2008 को गुलाबी नगरी में आठ जगहों पर सिलसिलेवार


जयपुर बम ब्लास्ट में कोर्ट ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, 71 ने गंवाई थी जान

जयपुर(उत्तराखंड पोस्ट) जयपुर बम ब्लास्ट मामले में जयपुर कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। चारों दोषियों सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान और सलमान को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।ये चारों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं।

बता दें 13 मई, 2008 को गुलाबी नगरी में आठ जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 घायल हुए थे ।राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त करार दिया था। कोर्ट ने शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया था।जयपुर बम ब्लास्ट में कोर्ट ने चारों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, 71 ने गंवाई थी जान

इन चार आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 307,324, 326, 120 बी, 121ए और 124 ए, 153 ए के तहत दोषी माना गया। इसके अलावा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा तीन के तहत तथा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 13, 16, 1 ए और 18 के तहत भी उन्हें दोषी ठहराया गया।

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