कैबिनेट फैसले | गेस्ट फैकल्टी को 35 हजार वेतन, जानिए अन्य फैसले
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज समाप्त हुई। बैठक में 14 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने विचार के लिए लाए गए, जिनमें से 12 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी और दो प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए लौटाए गए। कैबिनेट के अन्य फैसले – आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज समाप्त हुई। बैठक में 14 प्रस्ताव कैबिनेट के सामने विचार के लिए लाए गए, जिनमें से 12 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगी और दो प्रस्ताव पुनर्विचार के लिए लौटाए गए।
कैबिनेट के अन्य फैसले –
- आरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पुत्रियों को भी अब आरक्षण के दायरे में लिया गया है।
- सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकान में हर माह दो किलो दाल सस्ती दरों पर लाभार्थियों को दी जाएगी।
- राजकीय महाविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी को हर महीने 35 हजार रुपये वेतन दिया जाएगा।
- सचिवालय स्तर पर अब स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग का एकीकरण किया गया।
- सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का सचिवालय के स्तर पर एक एकीकरण किया गया है।
- उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जजों के लिए चिकित्सा प्रति पूर्ति के मामले में सुप्रीमकोर्ट के आदेश का अनुपालन करने का फैसला।
- शासन स्तर में विकास योजनाओं के परीक्षण के लिए प्रमुख सचिव को जिम्मा, पहले सीएस करते थे।
- आयुर्वेद विश्व विद्यालय के पूर्व कुल सचिव मृत्युंजय मिश्रा को उनकी मूल उच्च शिक्षा में भेजा गया।
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