त्रिवेंद्र सरकार ने जारी की अनलॉक-3 की गाइडलाइन, जानिए क्या-क्या खुलेगा ?
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू हो चुका है। केंद्र सरकार पहले ही अनलॉक-3 की गाइ़डलाइन जारी कर चुकी है। अब बड़ी खबर मिली है जिसके मुताबिक उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने भी अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी है। नीचे जानिए गाइडलाइन- त्रिवंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) 1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू हो चुका है। केंद्र सरकार पहले ही अनलॉक-3 की गाइ़डलाइन जारी कर चुकी है। अब बड़ी खबर मिली है जिसके मुताबिक उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार ने भी अनलॉक-3 की गाइडलाइन जारी कर दी है।
नीचे जानिए गाइडलाइन-
- त्रिवंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है। जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार बफर जोन का निर्धारण कर सकेंगे।
- स्कूल, कॉलेज शैक्षिक संस्थान, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी।
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे।ॉ
- योगा इंस्टिट्यूट और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे।
- अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे।
- वही इंडिपेंडेंस डे के समारोह सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद ही आयोजित होंगे।
- अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट में पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
- बॉर्डर चेक पोस्ट पर तमाम कागज मांगे जाने पर देना अनिवार्य होगा।
- दूसरे राज्यों से से आने वाले तमाम यात्रियों को 14 दिन का qurentine होना अनिवार्य होगा।
- राज्य के अंदर आवाजाही के लिए किसी भी पास की जरूरत नहीं होगी और राज्य के अंदर आने जाने पर किसी को भी क्वॉरेंटाइन होने की जरूरत नहीं होगी।
- प्रदेश भर में सभी होटल होमस्टे वह हॉस्पिटैलिटी सर्विस खोली जाएंगी। लेकिन होटल मैनेजमेंट के लोगों को यह इंश्योर करना होगा कि जो भी बुकिंग ले वह 7 दिन की कम से कम हो।
- उत्तराखंड आने वाले किसी भी शख्स की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव है उन्हें इस तरह की की किसी बंधन में बांधने की जरूरत नहीं होगी
- सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ सभी रेस्टोरेंट भी खोले जाएंगे, शॉपिंग मॉल भी प्रदेश भर में खोले जाएंगे।
- वहीं राज्य भर के सभी बाजारों को खोलने के आदेश कर दिए गए है।
- शादी विवाह से जुड़े बैंक्विट हॉल कम्युनिटी हॉल को शादी ब्याह के लिए खोला जा सकेगा। लेकिन शादियों में 50 से ज्यादा गेस्ट नहीं आएंगे।
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