पीने वालों के घर तक पहुंचाई जाएगी शराब, होगी होम डीलीवरी

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पीने वालों के घर तक पहुंचाई जाएगी शराब, होगी होम डीलीवरी

नागपुर (उत्तराखंड पोस्ट) महाराष्ट्र सरकार शराबप्रेमियों लिए एक नई पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत शराब पीने वालों के लिए शराब की Home Delivery की जाएगी। आबकारी मंत्री ने शनिवार को कहा कि शराब उद्योग के लिए यह एक गेम चेंजर साबित होगी। अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो ऐसा


नागपुर (उत्तराखंड पोस्ट)  महाराष्ट्र सरकार शराबप्रेमियों लिए एक नई पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। इसके तहत शराब पीने वालों के लिए शराब की Home Delivery की जाएगी। आबकारी मंत्री ने शनिवार को कहा कि शराब उद्योग के लिए यह एक गेम चेंजर साबित होगी। अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य होगा। हालांकि सरकार के इस कदम के पीछे उद्देश्य ड्रिंक एंड ड्राइविंग और सड़क दुर्घटना के मामले को कम करना है।

चूंकि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाली घटनाएं राज्य में काफी देखने को मिलती है, इसी कारण सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और कई लोगों की जानें चली जाती हैं। मंत्री ने आगे कहा कि जिस तरह ई-कॉमर्स वेबसाइट अन्य चीजों की होम डिलिवरी करती हैं उन्हीं माध्यमों से शराब की भी होम डिलिवरी की जाएगी। इससे ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में कमी आने की संभावना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2015 में कहा था कि 4.64 लाख सड़क दुर्घटनाओं में 1.5 फीसदी दुर्घटनाओं का कारण ड्रिंक एंड ड्राइव या फिर ड्रग ड्राइविंग होती है।

किस ऐज ग्रुप के लोग ऑनलाइन शराब ऑर्डर कर सकते हैं इस बारे में सवाल पूछने पर आबकारी मंत्री ने कहा कि वे विक्रेताओं को निर्देश देंगे कि वे ऑर्डर लेने से पहले ग्राहकों का पूरा विवरण ले, उसमें आधार नंबर जरूरी होना चाहिए ताकि उनकी सही पहचान का पता चल सके। मंत्री ने यह भी कहा कि शराब की बॉटल के कैप पर में जियो-टैगिंग होगी ताकि उनके मैनुफैक्चर और सेलिंग ट्रैक हो सके। इस तरह से हम मैनुफैक्चर से लेकर ग्राहक के घर तक इसे ट्रैक कर पायेंगे। इससे ये फायदा होगा कि हम तस्करी और गलत शराब बिक्री पर रोक लगा पायेंगे।

सामाजिक कार्यकर्ता परोमिता गोस्वामी जो शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए जाने के लिए संघर्ष कर रही है, वे सरकार के इस कदम से खुश नहीं हैं। उन्होंने इसे असंवैधानिक कहा है और कहा है कि इससे कई दुष्परिणाम होंगे। परोमिता ने कहा कि संविधान की आर्टिकल 47 स्पष्ट रुप से नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ जैसे शराब और अन्य ऐसे सामानों की बिक्री पर रोक लगाने की बात करता है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से सरकार इसकी बिक्री को बढ़ावा दे रही है।

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