त्रिवेंद्र सरकार की आम आदमी को बड़ी राहत, इतनी कम की ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर जुर्माने की राशि, जानिए
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में बुधवार को मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को कम कर दिया है। सरकार ने केंद्र के द्वारा जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में बुधवार को मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। राज्य सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की राशि को कम कर दिया है।
सरकार ने केंद्र के द्वारा जारी किए गए न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियमों के जुर्माने में लगभग 50 फीसदी तक की छूट दी गई है।
नीचे जानिए क्या हुए बदलाव-
- सरकार ने बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर छूट 2500 की छूट दी है। बता दें केंद्र सरकार ने 500 से बढ़ाकर 5000 हजार चालान किया था।
- लाइसेंस निरस्त करने के बाद भी वाहन चालन पाए जाने पर प्रदेश में 10 हजार की जगह 5 हजार का चालान कटेगा।
-
मोबाइल पर बात करने पर वाहन चालन पर पहले 1000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 5000 रूपये का चालान कटेगा।
- बिना परमिट वाहन दौड़ाने पर 5000 हजार का देना होगा चालान केंद्र सरकार ने 10 हजार का चालान तय किया था।
- ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण सार्टिफिकेट न होने पर पहली बार 2500 और दोइसरी बार 5000 का कटेगा चालान केंद्र सरकार ने 10 हजार तय की थी जुर्माने की राशि।
- एम्बूलेंस को रास्ता न देने पर 5000 हजार का कटेगा चालान केंद्र सरकार ने 10 हजार तय किया था।
- सीट बेल्ट पर केंद्र की भांति देना होगा एक 1 हजार का ही चालान कटेगा।
Youtube – http://www.youtube.com/c/UttarakhandPost
Twitter– https://twitter.com/uttarakhandpost
Facebook Page– https://www.facebook.com/Uttrakhandpost
पर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़ पर फॉलो करे