सरकार ने किया पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव, अब इन लोगों को मिलेंगे पहले से ज्यादा पैसे
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) मोदी सराकर ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। अब सात साल से कम की सर्विस में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है। बता
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) मोदी सराकर ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। अब सात साल से कम की सर्विस में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधनों को अधिसूचित कर दिया है।
बता दें कि इससे पहले अगर सात साल से कम की सर्विस में किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके परिवार को आखिरी वेतन के 50 फीसद के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन मिलती थी। लेकिन अब सात साल से कम के सेवाकाल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के हकदार होंगे।
अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) दूसरा संशोधन नियम, 2019 एक अक्तूबर, 2019 से लागू होंगे।माना जा रहा है कि इस कदम का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को मिल सकेगा।
अधिसूचना में बताया गया है कि एक अक्टूबर 2019 तक 10 वर्षों की सर्विस पूरी करने से पहले किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और अगर उसने लगातार सात साल की सर्विस पूरी नहीं की है, तो उसके परिवार को एक अक्टूबर 2019 से उप नियम (3) के अंतर्गत बढ़ी हुई दर पर पेंशन सुविधा मिलेगी। इसमें पेंशन पाने के लिए अन्य शर्तों को भी पूरा करना होगा
इसमें कहा गया है कि मृत्यु पर ग्रैच्यूटी के संदर्भ में ग्रैच्यूटी की राशि कार्यालय के प्रमुख द्वारा उसके पूरे सेवाकाल के बारे में जानकारी और सत्यापन के बाद तय की जाएगी। कार्यालय प्रमुख अस्थायी मृत्यु ग्रैच्यूटी के भुगतान की तारीख से छह माह के भीतर इस राशि को तय करेगा।
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