GST | आम उपभोक्ता और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, जानिए क्या हुआ सस्ता ?

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GST | आम उपभोक्ता और छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत, जानिए क्या हुआ सस्ता ?

गुवाहाटी [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के निर्धारण में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करते हुए जीएसटी काउंसिल ने च्यूइंग गम, चॉकलेट, सौंदर्य प्रसाधनों, विग से लेकर हाथ घड़ी तक 211 उत्पादों पर टैक्स की दरें घटा दी हैं। उम्मीद है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत के साथ-साथ उद्योग और व्यापार


गुवाहाटी [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के निर्धारण में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव करते हुए जीएसटी काउंसिल ने च्यूइंग गम, चॉकलेट, सौंदर्य प्रसाधनों, विग से लेकर हाथ घड़ी तक 211 उत्पादों पर टैक्स की दरें घटा दी हैं।

उम्मीद है कि इससे उपभोक्ताओं को राहत के साथ-साथ उद्योग और व्यापार जगत को सुस्ती के दौर में सहूलियत होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि आम इस्तेमाल वाली 178 वस्तुओं पर टैक्स दर को मौजूदा के 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा पहले इन वस्तुओं को 28 फीसदी के कर दायरे में रखा गया था। वहीं, सभी रेस्तरां जोकि पांच सितारा होटल से बाहर हैं, उन पर कर की दर 5 फीसदी तय कर दी गई है। हालांकि उन्हें इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा।

दो दिवसीय लंबी बैठक के बाद वित्त मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) ने 178 वस्तुओं को 28 फीसदी के कर दायरे से बाहर कर दिया है और अब इन वस्तुओं को 18 फीसदी के कर दायरे में लाया गया है। यह इस महीने की 15 तारीख से लागू होगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दो वस्तुओं के कर दायरे को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है।’’

वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि 6 उत्पादों पर टैक्स की दर को 18 से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। वहीं 8 वस्तुओं पर टैक्स की दर 12 से घटाकर 5 फीसदी और 6 पर लागू 5 फीसदी टैक्स की दर को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी तरह की च्यूइंग गम, चॉकलेट, कॉफी, कस्टर्ड पाउडर, मार्बल और ग्रेनाइट, डेंटल हाइजीन उत्पादों, पॉलिश और क्रीम, सैनिटरी वियर, चमडे के कपड़े, आर्टिफिशल फर, विग, कूकर, स्टोव, शेविंग व शेविंग के बाद काम आने वाले सामान, शैंपू, डियोडोरेंट, कपड़े धोने के डिटर्जेंट पाउडर, कटलरी, स्टोरेज वॉटर हीटर, बैटरियां, गॉगल्स, हाथ घड़ी और मैट्रेस पर जीएसटी की दर को 28 से घटाकर 18 फीसदी किया गया है।

नवीनतम फैसले में, जीएसटी के अंतर्गत लोगों द्वारा समान्य तौर पर उपभोग (मास कंजम्पशन) की जाने वाली वस्तुएं जिनकी राजस्व महत्ता ज्यादा नहीं है, जैसे चॉकलेट, शेविंग सामग्री, शेंपू, स्कीन क्रीम के कर दायरे को घटा दिया गया है। अब महंगे होटलों को छोडकऱ सभी किस्म के रेस्तरां में खाना सस्ता हो जाएगा। इन पर अब 5 फीसदी कर लगाया जाएगा। हालांकि इन्हें अब इनपुट क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। जेटली ने कहा कि ये ग्राहकों को इनपुट क्रेडिट का लाभ नहीं दे रहे थे, इसलिए यह सुविधा नहीं दी जाएगी। जिन होटल के कमरों का किराया 7,500 रुपये या उससे अधिक है, वहां के रेस्तरांओं को 18 फीसदी की दर से जीएसटी चुकाना होगा, साथ ही उन्हें इनपुट क्रेडिट का लाभ भी मिलेगा।

ये चीजें हुई सस्ती | जिन उत्पादों पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर 18 फीसदी किया गया है उनमें वायर और केबल्स, फर्नीचर, मैट्रेस, ट्रंक, सूटकेस, डिटर्जेंट, शैंपू, केश क्रीम, बालों का रंग, मेकअप का सामान, पंखे, लैंप, रबड़ ट्यूब और माइक्रोस्कोप शामिल है। इसी कंडेस्ड मिल्क, रिफाइंड चीनी, पास्ता करी पेस्ट, डायबेटिक फूड, मेडिकल ग्रेड आक्सीजन, प्रिंटिंग इंक, हैंडबैग, टोपी, चश्मे का फ्रेम, बांस-केन फर्नीचर पर कर की दर 18 से घटाकर 12 फीसदी की गई है। वहीं पफ्ड राइस चिक्की, आलू का आटा, चटनी पाउडर और फ्लाई सल्फर पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर 6 फीसदी की गई है। ग्वार मील, हाप कोन, कुछ सूखी सब्जियों, बिना छिले नारियल और मछली पर जीएसटी की दर 5 से घटाकर शून्य कर दी गई है। इसी तरह इडली डोसा बैटर, तैयार चमड़े, कायर, मछली पकडऩे का जाल, पुराने कपड़े और सूखे नारियल पर टैक्स की दर को 12 से घटाकर पांच फीसदी किया गया है। जेटली ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को फायदा होगा क्योंकि ज्यादातर कर योग्य उत्पाद अब पांच, 12 और 18 फीसदी के कर स्लैब में आ गए हैं।

28 फीसदी स्लैब में अब केवल 50 उत्पाद | जीएसटी के 28 फीसदी स्लैब में अब केवल 50 उत्पाद होंगे, जिनमें व्हाइट गुड्स, सीमेंट और पेंट्स, वाहन, हवाई जहाज एरेटेड पानी और बेवरेजेज, सिगार और सिगरेट, तंबाकू उत्पाद, सीमेंट, पेंट, इत्र, एसी, डिश वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर, कारों और दोपहिया और मोटरबोट शामिल हैं।

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