8 जून से खुल जाएंगे मंदिर, इन नियमों का करना होगा पालन, गाइडलाइन जारी
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों के लिए एसओपी जारी किया है। अगर सभी लोगों ने सावधानी बरती, तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे-धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है।
अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने धार्मिक स्थलों के लिए एसओपी जारी किया है। अगर सभी लोगों ने सावधानी बरती, तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि धार्मिक स्थलों में काफी संख्या में लोग जमा होते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अन्य जरूरी मापदंड अपना बेहद जरूरी है।
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हालांकि अभी कंटेनमेंट जोन में धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। फिलहाल कंटेनमेंट जोन से बाहर के धार्मिक स्थलों को ही खोलने की इजाजत होगी।
- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमारों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के मंदिरों समेत सभी धार्मिक स्थलों में जाने पर मनाही है। इनको घर में रहने की सलाह दी गई है।
- मंदिरों समेत सभी धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी होगी।
- ऐसी जगहों पर कम से कम 6 फुट की शारीरिक दूरी रखना आवश्यक होगा।
- मास्क लगाना और चेहरे को ढकना भी अनिवार्य होगा।
- साबुन से 40 से 60 सेकेंड तक और सैनिटाइजर से 20 सेकेंड तक हाथ धोने होंगे।
- खांसते और छींकते समय मुंह ढकना अनिवार्य होगा।
- मोबाइल पर अयोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा।
- सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी जारी रहेगी।
- मंदिर की मूर्तियों और ग्रंथों समेत किसी भी चीज को छूने की इजाजत नहीं होगी।
- मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों के परिसर को कई बार साफ किया जाएगा।
- इसके अलावा मंदिर में प्रवेश करने से पहले जूते-चप्पलों को अलग रखना होगा।
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