हरीश रावत को कोर्ट से बड़ा झटका, सीबीआइ को दी केस दर्ज करने की अनुमति
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआइ को केस दर्ज करने की अनुमति दे दी है।मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी। स्टिंग मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरानपूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने हरीश रावत की

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) स्टिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सीबीआइ को केस दर्ज करने की अनुमति दे दी है।मामले की अगली सुनवाई एक नवंबर को होगी।
स्टिंग मामले में हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरानपूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने हरीश रावत की ओर से पैरवी की। सरकार व सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल राकेश थपलियाल ने पैरवी की। कोर्ट के समक्ष सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की सीलबंद रिपोर्ट पेश की।
कोर्ट के समक्ष सीबीआई ने प्रारंभिक जांच की सीलबंद रिपोर्ट पेश की।सिब्बल ने एसआर मुम्बई केस का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय असंवैधानिक हैं।
बता दें कि पूर्व में सुनवाई में न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे ने इस मामले को सुनने से इंकार कर दिया था जिसके बाद मुख्य न्यायधीश ने इस प्रकरण को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ को स्थानांतरित कर दिया था।
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