पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी को हाईकोर्ट का नोटिस, दस दिन में मांगा जवाब

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पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी को हाईकोर्ट का नोटिस, दस दिन में मांगा जवाब

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी को सरकारी आवास का बकाया किराया जमा न करने पर दोबारा नोटिस जारी कर दस दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इस बार पूर्व सीएम की तरफ से इस पर


नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी को सरकारी आवास का बकाया किराया जमा न करने पर दोबारा नोटिस जारी कर दस दिन में जवाब दाखिल करने को कहा है।

नैनीताल हाईकोर्ट ने साथ ही चेतावनी दी है कि यदि इस बार पूर्व सीएम की तरफ से इस पर जवाब नहीं दिया गया तो अखबार में नोटिस निकाला जाएगा।

दरअसल रूलक (रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटलमेंट केंद्र) ने वर्ष 2010 में जनहित याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में याचिकाकर्ता अवधेश कौशल का कहना था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के भवन के किराये को वर्ष 1997 और 2004 के सरकारी आदेश के अनुसार तय किया गया है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है।

याची ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ द्वारा जमा किए गए बेहद कम किराये पर भी सवाल खड़े करते हुए बाजार मूल्य के हिसाब से वसूली करने की मांग की थी। पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवासों के किराये में अब तक बाजार मूल्य के आधार पर संशोधित किराया वसूला नहीं गया है।

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