हरीश रावत कथित स्टिंग मामले में 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित स्टिंग मामले की सीबीआई जांच मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ में शनिवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हरीश रावत के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। राज्य के अधिवक्ता शेखर नाफड़े ने कोर्ट में कहा जब अपराध हुआ तो पुलिस का दखल क्यों नहीं है। कोर्ट
मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित स्टिंग मामले की सीबीआई जांच मामले में नैनीताल हाईकोर्ट की एकलपीठ में शनिवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान हरीश रावत के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। राज्य के अधिवक्ता शेखर नाफड़े ने कोर्ट में कहा जब अपराध हुआ तो पुलिस का दखल क्यों नहीं है। कोर्ट ने राज्य अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 17 दिसम्बर नियत की है। अगली तारीख को सीबीआई के अधिवक्ता कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे।
गौरतलब है कि मार्च में कांग्रेस से बगावत करने वाले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री हरीश रावत का कथित स्टिंग जारी कर सियासी गलियारों में तूफान ला दिया था। इस कथित स्टिंग में मुख्यमंत्री बहुमत जुटाने के लिए विधायकों से मोलभाव करते दिखाई दे रहे थे।
इस मामले की सीबीआई जांच के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीबीआई जांच खारिज करने की याचिका कोर्ट में दाखिल की हुई है।
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