कोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी ने जारी किए नोटिस, दून में खाली कराए जाएंगे 220 दफ्तर और घर, जानिए वजह
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन करते हुए रिस्पना नदी क्षेत्र में बने 220 घर और सरकारी दफ्तर खाली कराने को 12 दिन का समय दिया है। इन भवनों में थाना रायपुर और इसके पास ननूरखेड़ा में बना होमगार्ड निदेशालय भी शामिल है। जनपद में ऐसे 1400 से ज्यादा निर्माण हैं
देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन करते हुए रिस्पना नदी क्षेत्र में बने 220 घर और सरकारी दफ्तर खाली कराने को 12 दिन का समय दिया है। इन भवनों में थाना रायपुर और इसके पास ननूरखेड़ा में बना होमगार्ड निदेशालय भी शामिल है। जनपद में ऐसे 1400 से ज्यादा निर्माण हैं जो कालांतर में नदी क्षेत्र में हुए हैं।
बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले साल अगस्त में जनहित याचिकाकर्ता पवन कुमार बनाम उत्तराखंड के मामले में डूब क्षेत्र (नदी श्रेणी में दर्ज भूमि) बने निर्माणों को खाली कराए जाने के आदेश दिए थे। उपजिलाधिकारी सदर कमलेश मेहता ने बताया कि नदी क्षेत्र की इस भूमि की श्रेणी बदलकर प्रशासन ने ही पट्टे आवंटित किए थे। समय समय पर विभिन्न कार्यालयों के लिए सरकार ने भी यह जमीन अधिग्रहण की थी। यहां पर विभिन्न विभागों के बड़े बड़े दफ्तर बनाए गए हैं।
बीते लगभग 10 माह से सभी लेखपालों को सर्वे करने के आदेश दिए थे। इस सर्वे के आधार पर शहर क्षेत्र में लगभग 220 निर्माण, जिनमें सरकारी दफ्तर और निजी घर बने हुए हैं नदी क्षेत्र में पाए गए हैं। ये वह निर्माण हैं जिनकी प्रविष्टियां बाकायदा खतौनियों में दर्ज हैं। ऐसे में नियमानुसार इन्हें खाली कराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।
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