31 दिसंबर तक नहीं किया ये काम, तो रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) अगर आपने अभी पैन नंबर को आधार से लिंक नही किया है तो जल्द करवा लें आयकर विभाग ने लिंक करने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से ना जोड़ने पर पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, यानी आप इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन
नई दिल्ली(उत्तराखंड पोस्ट) अगर आपने अभी पैन नंबर को आधार से लिंक नही किया है तो जल्द करवा लें आयकर विभाग ने लिंक करने की समय-सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। 31 दिसंबर तक पैन कार्ड को आधार से ना जोड़ने पर पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, यानी आप इसकी मदद से वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
ऐसे कराएं लिंक-
- आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा।
- यहां पर बायीं तरफ दिए लाल रंग के link Adhaar पर क्लिक करें इस विकल्प को क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा. इस पर आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और आधार में लिखा गया अपना नाम भरना होगा।
- इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड टाइप करें।
- इसके बाद आधार पैन को लिंक करने के लिए लिंक आधार के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।
- इसके बाद आप आपने पैन आधार लिंक ऑनलाइन का स्टेटस जानने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/AadhaarPreloginStatus.html पर जा सकते हैं ।
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