पीएफ निकलना हुआ आसान, इन 7 कामों के लिए ऐसे निकाल सकते हैं पैसा

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पीएफ निकलना हुआ आसान, इन 7 कामों के लिए ऐसे निकाल सकते हैं पैसा

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) प्रोविडेंट फंड निकालने के मामले में ईपीएफओ ने कुछ छूट दी है, जिसके बाद आपके लिए पीएफ का पैसा निकालना आसान हो गया। आपको बता दें कि पीएफ के पैसे को इमरजेंसी की स्थिति में ही निकाला जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में आप पीएफ का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं


पीएफ निकलना हुआ आसान, इन 7 कामों के लिए ऐसे निकाल सकते हैं पैसा

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) प्रोविडेंट फंड निकालने के मामले में ईपीएफओ ने कुछ छूट दी है, जिसके बाद आपके लिए पीएफ का पैसा निकालना आसान हो गया।

आपको बता दें कि पीएफ के पैसे को इमरजेंसी की स्थिति में ही निकाला जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में आप पीएफ का पूरा हिस्सा निकाल सकते हैं और कुछ में एक निश्चित हिस्सा ही निकाला जा सकता है।

मेडिकल के लिए | आप अपने, पत्‍नीm बच्‍चों के या फिर माता-पिता के इलाज के लिए भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। इस स्थिति में कभी भी पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, इसके लिए ये जरुरी नहीं है कि आपकी सर्विस कितने समय की है। एक महीने या उससे अधिक तक अस्पताल में भर्ती होने का सबूत देना होता है। इस समय के लिए एम्प्लॉयर से अप्रूव लीव सर्टिफिकेट भी देना होता है। पीएफ के पैसों से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के लिए व्यक्ति को अपने एम्प्लॉयर या फिर ESI अप्रूव सर्टिफिकेट देना होता है। सर्टिफिकेट में यह दावा होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कर्मचारी तक ESI की सुविधा नहीं पहुंचाई जा सकती या फिर उसे ईएसआई की सुविधा नहीं दी जाती है। इसके तहत पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 के तहत आवेदन करने के साथ-साथ बीमारी का सर्टिफिकेट या की अन्य ऐसा डॉक्युमेंट देना होता है, जिससे सत्यता की जांच की जा सके।  मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का 6 गुना या फिर पूरा पीएफ का पैसा, जो भी कम हो, निकाल सकता है।

पीएफ निकलना हुआ आसान, इन 7 कामों के लिए ऐसे निकाल सकते हैं पैसा

एजुकेशन/शादी | अपनी या भाई-बहन की या फिर अपने बच्‍चों की शादी के लिए पीएफ की राशि को निकाला जा सकता है। आप अपनी पढ़ाई या फिर बच्‍चों की पढ़ाई के लिए भी पीएफ की राशि को निकाल सकते हैं। इसके लिए कम से कम 7 साल की नौकरी हो जानी चाहिए। संबंधित कारण का सबूत आपको देना होगा। एजुकेशन के मामले में आपको अपने एम्प्लायर के द्वारा फॉर्म 31 के तहत आवेदन करना होता है। आप पीएफ निकालने की तारीख तक कुल जमा का 50 प्रतिशत पीएफ ही निकाल सकते हैं। एजुकेशन के लिए पीएफ का इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति अपने पूरे सेवाकाल में सिर्फ तीन बार कर सकता है।

प्‍लॉट खरीदने के लिए | प्लॉट खरीदने के लिए पीएफ का पैसा इस्तेमाल करने के लिए आपका कार्यकाल 5 साल पूरा होना चाहिए। प्‍लॉट आपके, आपकी पत्‍नी के या दोनों के नाम पर रजिस्‍टर्ड होना चाहिए। प्लॉट या प्रॉपर्टी किसी प्रकार के विवाद में फंसी नहीं होनी चाहिए और न ही उस पर कोई कानूनी कार्रवाई चल रही होनी चाहिए। प्लॉट खरीदने के लिए कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 24 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इस तरह की स्थिति में आप अपनी नौकरी के कुल समय में सिर्फ एक ही बार पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं।

घर या फ्लैट | इस तरह की स्थिति में आपकी नौकरी के 5 साल पूरा होना आवश्‍यक है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

रि-पेमेंट ऑफ होम लोन | इसके लिए आपकी नौकरी के 10 साल होना चाहिए। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 36 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हाउस रिनोवेशन | इस स्थिति में आपके की नौकरी के कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी सैलरी का अधिकतम 12 गुना तक पीएफ का पैसा निकाल सकता है। इसके लिए अपनी नौकरी के सयम के दौरान सिर्फ एक बार ही पीएफ के पैसों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

प्री-रिटायरमेंट | इसके लिए आपकी उम्र 54 वर्ष होनी चाहिए। इस स्थिति में आप कुल पीएफ बैलेंस में से 90 प्रतिशत तक की रकम निकल सकते हैं, लेकिन यह विद्ड्रॉ सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है।

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