ITR भरने की आखिरी तारीख जान लें, वरना देनी पड़ेगी पेनल्टी
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सीजन शुरू हो चुका है।आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है। डेडलाइन मिस करने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। 31 जुलाई तक पर्सनल इनकम टैक्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका अकाउंट ऑडिट नहीं होता उनके
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) इनकम टैक्स रिटर्न भरने की सीजन शुरू हो चुका है।आम करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है। डेडलाइन मिस करने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी।
31 जुलाई तक पर्सनल इनकम टैक्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ऐसे टैक्सपेयर्स जिनका अकाउंट ऑडिट नहीं होता उनके लिए है।हालांकि डेडलाइन गुजरने के बाद भी 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है।लेकिन इतनी देर से भरने के लिए आपको पेनल्टी देनी होती है।
अगर आपने 31 मार्च तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किया तो आईटीआर विभाग आपको नोटिस भेज देता है।अगर आप 31 जुलाई 2019 के बाद और 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।
वहीं 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना 10 हजार रुपए होगा। ऐसे छोटे टैक्सपेयर्स जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको अधिकतन लेट फीस 1 हजार रुपए देनी होगी।
अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये सीमा 3 लाख रुपए है और 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख रुपए है।
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