बीजेपी विधायक को आजीवन कारावास, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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बीजेपी विधायक को आजीवन कारावास, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

हमीरपुर (उत्तराखंड पोस्ट) यूपी के हमीरपुर जिले से भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल को 1997 में हुए एक हत्याकांड के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने विधायक सहित 10 लोगों को दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि हमीरपुर के रोडवेज बस स्टैंड के


हमीरपुर  (उत्तराखंड पोस्ट) यूपी के हमीरपुर जिले से भाजपा विधायक अशोक सिंह चंदेल को 1997 में हुए एक हत्याकांड के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने विधायक सहित 10 लोगों को दोषी करार दिया है।

आपको बता दें कि हमीरपुर के रोडवेज बस स्टैंड के पास करीब 12 वर्ष पहले भाजपा नेता राजीव शुक्ल के भाई राकेश समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की निर्मम हत्या में विधायक चंदेल समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला चल रहा था।

अशोक सिंह चंदेल जमानत देने के साथ ही सत्र न्यायालय से रिहा करने वाले न्यायधीश को हाइकोर्ट पहले ही बर्खास्त कर चुका था। निचली अदालत ने विधायक को बरी कर दिया था। हाईकोर्ट ने विधायक को बरी करने वाले जज अश्विनी कुमार को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया था। इसी मामले में विधायक का कार चालक रुक्कू पहले से ही आजीवन कारावास की सजा झेल रहा है। जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस डी के सिंह की खंडपीठ ने विधायक अशोक सिंह चंदेल को सजा सुनाई है।

बीजेपी विधायक को आजीवन कारावास, इस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

हत्याकांड में विधायक अशोक चंदेल, उनके निजी गनर सहित 11 लोगों को नामजद किया गया था। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक अशोक चंदेल व अन्य को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

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