उत्तराखंड | हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिली राहत, अब जमा करना ही होगा किराया

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उत्तराखंड | हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्रियों को नहीं मिली राहत, अब जमा करना ही होगा किराया

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सरकारी आवास व अन्य सुविधाओं का बकाया माफ करने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।अब पूर्व मुख्यमंतत्रियों को बकाया किराया जमा करना होगा। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी व विजय बहुगुणा ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकाल


नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों की सरकारी आवास व अन्य सुविधाओं का बकाया माफ करने वाली पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है।अब पूर्व मुख्यमंतत्रियों को बकाया किराया जमा करना होगा।

दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी व विजय बहुगुणा ने हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकाल का किराया बाजार दर पर वसूलने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी ने अपनी पुनर्विचार याचिका में कहा है कि उनसे 30500 रु प्रतिमाह की दर से किराया वसूला जा रहा है।

कोश्यारी ने कहा है कि जो आवास उन्हें आवंटित हुआ था। वह सिंचाई विभाग की सम्पत्ति है और किराया भी सिंचाई विभाग को वसूलना चाहिए। जबकि उन्हें किराए का नोटिस सरकार की ओर से दिया गया है।

इसी तरह पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने भी बाजार दर पर किराया वसूलने के आदेश पर पुनर्विचार की अपील की है।बहुगुणा के आवास का किराया प्रतिमाह करीब 39 हजार निर्धारित किया गया है। कोश्यारी पर कुल 47 लाख व विजय बहुगुणा पर 37 लाख का बकाया है।

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