हाईकोर्ट ने जिम कार्बेट पार्क में अतिक्रमण पर मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

  1. Home
  2. Uttarakhand
  3. Nainital

हाईकोर्ट ने जिम कार्बेट पार्क में अतिक्रमण पर मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट

नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) जिम कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा में स्थित रिसार्ट पर नैनीताल उच्च न्यायालय सख्त हुआ है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को मौके पर जाकर पार्क सीमा अतिक्रमण का जायजा लेने के बाद पांच मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। एक गैर सरकारी संगठन हिमालयन युवा ग्रामीण विकास समिति के


नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) जिम कार्बेट नेशनल पार्क की सीमा में स्थित रिसार्ट पर नैनीताल उच्च न्यायालय सख्त हुआ है। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को मौके पर जाकर पार्क सीमा अतिक्रमण का जायजा लेने के बाद पांच मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

एक गैर सरकारी संगठन हिमालयन युवा ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष मयंक मैनाली ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि कार्बेट पार्क के प्रवेश द्वार रामनगर में कोसी नदी में कब्जा कर रिसोर्ट का निर्माण किया गया है। इससे वन्य जीवों को खतरा पैदा हो गया है। याचिकाकर्ता ने  ऐसे रिसार्ट मालिकों को चिह्नित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया।

(उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैंआप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं)

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे

News Hub