नैनीताल हाईकोर्ट से अभिभावकों को बड़ी राहत, कहा- फीस के लिए दबाव न बनाएं प्राइवेट स्कूल
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) नैनीताल हाईकोर्ट ने निजि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल देहरादून निवासी जपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर जबरन अभिभावकों से फीस मांग रहे हैं। याचिका में कहा
नैनीताल (उत्तराखंड पोस्ट) नैनीताल हाईकोर्ट ने निजि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को बड़ी राहत दी है।
दरअसल देहरादून निवासी जपेंद्र सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड के प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर जबरन अभिभावकों से फीस मांग रहे हैं।
याचिका में कहा गया कि बच्चों को जबरन ऑनलाइन क्लास पढ़ाई जा रही है जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। छोटे क्लास के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई समझ में भी नहीं आ रही है।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षा सचिव के 22 जून 2020 के आदेशानुसार स्कूल प्रबंधन अभिभावकों पर फीस के लिए दबाव नहीं बनाएगा।
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल उन्हीं बच्चों से स्कूल वाले ट्यूशन फीस ले सकते हैं जो उन्हें ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। कोर्ट ने अभिभावकों की शिकायतों के निस्तारण के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश भी दिए।
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