नीट-2 पेपर लीक मामले में HC ने पुलिस और CBSE से मांगा जवाब

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नीट-2 पेपर लीक मामले में HC ने पुलिस और CBSE से मांगा जवाब

नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट-2 में प्रश्नपत्र लीक मामले में हाई कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए परीक्षा आयोजक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और नैनीताल पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी। गौरतलब है कि 23 जुलाई को नैनीताल पुलिस ने रामनगर


नीट-2 पेपर लीक मामले में HC ने पुलिस और CBSE से मांगा जवाब

नीट-2 पेपर लीक मामले में HC ने पुलिस और CBSE से मांगा जवाबनेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट-2 में प्रश्नपत्र लीक मामले में हाई कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए परीक्षा आयोजक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और नैनीताल पुलिस को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।

गौरतलब है कि 23 जुलाई को नैनीताल पुलिस ने रामनगर के प्रतीक्षा रिसॉर्ट में छापा मारकर नीट-2 परीक्षा के पेपर लीक करने का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों समेत इलाहबाद (यूपी), आजमगढ़ (यूपी), असम, बिहार व लखनऊ (यूपी) के तीन सौ छात्रों को पकड़ा था।

पुलिस का दावा था कि गिरोह के सदस्य पेपर लीक करने की योजना बना चुके हैं। पुलिस के इसी दावे को आधार बनाते हुए अभ्यर्थी अंशुल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर परीक्षा निरस्त करने की मांग की। याचिकाकर्ता के अनुसार पिछले साल हरियाणा में इसी तरह के मामले में पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त को मामला नैनीताल उत्तराखंड में होने को देखते हुए हाई कोर्ट को रेफर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हर बार इस तरह की शिकायत मिलना बेहद गंभीर है। अगली सुनवाई पांच सितंबर नियत की है।

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