लॉकडाउन 4.0 | सिर्फ इन दुकानों को ही खुलने की परमिशन, वो भी इन शर्तों के साथ

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लॉकडाउन 4.0 | सिर्फ इन दुकानों को ही खुलने की परमिशन, वो भी इन शर्तों के साथ

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना से निपटने के लिए देशभर में लॉकडाउन 4.0 ऐलान कर दिया गया है। सोमवार से लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन लागू भी हो गई हैं । नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी। स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है


लॉकडाउन 4.0 | सिर्फ इन दुकानों को ही खुलने की परमिशन, वो भी इन शर्तों के साथ

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) कोरोना से निपटने के लिए देशभर में लॉकडाउन 4.0 ऐलान कर दिया गया है। सोमवार से लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन लागू भी हो गई हैं ।

नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी। स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है लेकिन दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे। सभी दुकानों में ग्राहकों के बीच छह फीट की दूरी भी  सुनिश्चित करनी होगी।

इस बार केंद्र सरकार ने दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं. गृह मंत्रालय के मुताबिक, राज्यों को यह तय करने का अधिकार दिया गया है कि उनके क्षेत्रों में कौन सी दुकानें खोली जा सकती हैं। इसमें सैलून, मिठाई जैसी दुकानें शामिल हैं। राज्यों से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में छोड़कर सभी जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है।

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। जिम, स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे. सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी और धार्मिक स्थल भी देशभर में बंद रहेंगे। वहीं, शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी।

नए रंग-रूप वाले लॉकडाउन में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी, लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है। इससे पूरे देश में फंसे लोग अपनी-अपनी मंजिल तक का सफर सड़क के रास्ते तय कर सकेंगे। वहीं, रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी. सिनेमा हॉल और शापिंग मॉल बंद रहेंगे।

पान-गुटखा की दुकानें खोलने पर भी सरकार राजी हो गई है, लेकिन सड़कों पर थूकने को लेकर सख्त हिदायत दी गई है। केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी।

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