राजनीतिक दलों को वोटिंग से 48 घंटे पहले तक जारी करना होगा अपना घोषणा पत्र

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राजनीतिक दलों को वोटिंग से 48 घंटे पहले तक जारी करना होगा अपना घोषणा पत्र

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए राजनीतिक दलों के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी करने की समयसीमा तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब राजनीतिक दलों को अपना घोषणा पत्र वोटिंग से 48 घंटे पहले तक जारी करना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव


राजनीतिक दलों को वोटिंग से 48 घंटे पहले तक जारी करना होगा अपना घोषणा पत्र

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए राजनीतिक दलों के लिए चुनावी घोषणापत्र जारी करने की समयसीमा तय कर दी है। जानकारी के मुताबिक अब राजनीतिक दलों को अपना घोषणा पत्र वोटिंग से 48 घंटे पहले तक जारी करना होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव प्रचार अभियान रुकने के बाद वोटिंग से 48 घंटे पहले की अवधि में घोषणा पत्र जारी नहीं किया जा सकेगा।

चुनाव आयोग की तरफ से सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को जारी दिशानिर्देश में निर्धारित की गई यह समयसीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी। इसमें चुनाव आचार संहिता के खंड आठ में घोषणापत्र जारी करने की प्रतिबंधित समयसीमा के प्रावधान शामिल करते हुये स्पष्ट किया गया है कि एक चरण वाले चुनाव में मतदान से पूर्व प्रचार रुकने के बाद की अवधि में कोई घोषणापत्र जारी नहीं होगा। वहीं, एक से अधिक चरण वाले चुनाव में भी प्रत्येक चरण के मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि में घोषणापत्र जारी नहीं किये जा सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रचार अभियान थमने के बाद 48 घंटे की ‘प्रचार प्रतिबंधित अवधि’ में घोषणापत्र को भी मतदाताओं को लुभाने के लिये किये जाने वाले प्रचार का ही एक स्वरूप मानते हुये आयोग ने यह व्यवस्था की है।

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