बड़ी राहत | उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे कोई भी शुल्क, आदेश जारी

  1. Home
  2. Uttarakhand
  3. Almora

बड़ी राहत | उत्तराखंड में प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे कोई भी शुल्क, आदेश जारी

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में अभिभावकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य में प्राइवेट स्कूल शिक्षा सत्र 2020-21 मे किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह के शुल्क में बढोत्तरी नहीं कर सकेंगे। स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के निस्तारण के बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की


बड़ी राहत | उत्तराखंड में  प्राइवेट स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे कोई भी शुल्क, आदेश जारी

देहरादून (उत्तराखंड पोस्ट) उत्तराखंड में अभिभावकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। राज्य में प्राइवेट स्कूल शिक्षा सत्र 2020-21 मे किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह के शुल्क में बढोत्तरी नहीं कर सकेंगे।

स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं के निस्तारण के बाद शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि किसी भी तरह के शुल्क में वृद्धि न करने का आदेश सभी डे और बोर्डिंग स्कूलों में समान रूप से लागू होगा।

इसके बावजूद कोई अभिभावक स्कूल फीस देने में असमर्थ है तो संबंधित अभिभावक स्कूल प्रिंसिपल या स्कूल प्रबंधन समिति से ट्यूशन फीस जमा करने के लिए अतिरिक्त समय ले सकते हैं। ऐसे अभिभावकों को स्कूल की ओर से अतिरिक्त समय दिया जाएगा लेकिन किसी भी परिस्थिति में संबंधित स्कूल के छात्र को स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा।

पतंजलि ने तैयार की कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा ‘कोरोनिल’, आज होगी लांच

जो स्कूल ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वह ट्यूशन फीस ले सकेंगे। आदेश में कहा है कि प्राइवेट स्कूलों के कर्मचारियों को भी नियमित रूप से स्कूल प्रबंधन की ओर से वेतन दिया जाएगा।

उत्तराखंड के रोचक वीडियो के लिए हमारे Youtube चैनल को SUBSCRIBE जरुर करें–   http://www.youtube.com/c/UttarakhandPost

Twitter– https://twitter.com/uttarakhandpost                        

Facebook Page– https://www.facebook.com/Uttrakhandpost

Instagram-https://www.instagram.com/postuttarakhand/

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे