अच्छी ख़बर | आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और भोजन माताओं का मानदेय बढ़ा
हरीश रावत कैबिनेट ने रविवार को अहम फैसले लेते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में 500 रूपया, आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 250 तथा आंगनबाड़ी मिनी कार्यकत्रियों के मानदेय में 500 रूपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। साथ ही भोजन माताओं का मानदेय 1500 रूपये से बढ़ाकर 2000 रूपये कर दिया है। हरीश
हरीश रावत कैबिनेट ने रविवार को अहम फैसले लेते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के मानदेय में 500 रूपया, आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय में 250 तथा आंगनबाड़ी मिनी कार्यकत्रियों के मानदेय में 500 रूपये की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। साथ ही भोजन माताओं का मानदेय 1500 रूपये से बढ़ाकर 2000 रूपये कर दिया है।
हरीश रावत कैबिनेट के फैसले
- खोया पर 5 प्रतिशत टैक्स था जो अब कर मुक्त कर दिया गया है। ऐरो स्पोर्टस, हाॅट बैलून पर तीन वर्ष तक मनोरंजन कर से मुक्त करने, पैक्ड नमकिन पर कर 5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय।
- साहसिक खेलो को बढ़ावा देने के लिए रीवर राफ्टिंग को कर मुक्त किया गया।
- मध्यांह भोजन में छात्र-छात्राओं को सप्ताह में एक दिन पांच रूपया अतिरिक्त पोषण भत्ता दिये जाने का निर्णय। मध्यांह भोजन में स्थानीय फल, दूध, अण्डे आदि भी दिये जायेंगे।
- राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू के 130, बंगाली के 25 एवं गुरूमुखी के 10 अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।
- हल्द्वानी में कैनाल नहर के उपर स्थित मटरगली की भूमि को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया।
- किसाऊ बहुउददेशीय परियोजना के निर्माण के अन्तर्गत हिमाचल के साथ अनुबंध के अन्तर्गत बनाए जाने वाली ज्वाइंट वैंचर कम्पनी को मंजूरी।
- पंजीकृत ग्रामीण महिला मंगल दलो, मुख्यमंत्री स्वंय सहायता समूहों को सरकारी या ग्राम समाज की भूमि को लीज पर देने का निर्णय। इसके लिए यदि निजी भूमि खरीदने की आवश्यकता हुई तो एक लाख के बैंक ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति किए जाने का निर्णय। लीज पर देने की कार्यवाही ग्रामीण विकास एवं राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी।
- राज्य के औद्योगिक विकास में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए राज्य में महिला उद्यमिता पार्क की स्थापना का निर्णय।
- वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों जिनको एक करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर पर सी0ए0 से ऑडिट की अनिवार्यता थी उसमें शीतलीकरण करते हुए अब 5 करोड़ से अधिक के वार्षिक टर्नओवर पर सी0ए0 से ऑडिट की अनिवार्यता होगी।
- पर्यावरण संर्वधन एवं प्लास्टिक से होने वाले प्रदुषण को कम करने के लिए प्लास्टिक की ईकाइयों से ग्राहकों द्वारा उपयोग किए गए प्लास्टिक कैरी बैग, बोतल आदि को सम्बंधित वितरक, स्टाॅक्स्टि द्वारा बाई बैक करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। इस सम्बंध में अधिनियम भी लाया जाएगा।
- वाणिज्यक परिसम्पतियों के अंतरण की शूल्क दरे घटाई गई है। इसमें 90 प्रतिशत की कमी किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- कूड़ा फेंकना, थूकना प्रतिबंध विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस पर 1000 रूपये पेनाल्टी की व्यवस्था की गई है।
- राज्य भंडारागार निगम का गठन, एमडी सहित 111 पद सृजित।
- अग्निशमन एवं आपातसेवा अग्नि निवारण सुरक्षा विधेयक को मजूरी दे दी है।
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