प्रवेश न देने पर मेडिकल कॉलेज पर एक लाख रुपए का जुर्माना

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प्रवेश न देने पर मेडिकल कॉलेज पर एक लाख रुपए का जुर्माना

मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने से इंकार करने पर नैनीताल हाई कोर्ट ने देहरादून के गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जानकारी के अनुसार देहरादून निवासी डॉ. असीता अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसका चयन मैरिट के आधार पर गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज देहरादून


मेडिकल कॉलेज में प्रवेश देने से इंकार करने पर नैनीताल हाई कोर्ट ने देहरादून के गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

जानकारी के अनुसार देहरादून निवासी डॉ. असीता अग्रवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसका चयन मैरिट के आधार पर गुरुराम राय मेडिकल कॉलेज देहरादून में पीजी कोर्स (एमडी पेथोलॉजी) के लिए हुआ था। प्रवेश कमेटी ने उनसे 31 मई 2016 को 8.60 लाख रुपये फीस के रूप में ड्राफ्ट लाने को कहा।

याचिकाकर्ता ने बताया कि जब वह निर्धारित तिथि को ड्राफ्ट लेकर कॉलेज पहुंची तो उससे फीस लेने से इन्कार करते हुए कहा गया कि याची सरकारी विभाग में मेडिकल ऑफिसर है। इसलिए सरकार से दो घंटे के भीतर एनओसी लेकर आए। इसके बाद याची की जगह किसी अन्य को प्रवेश दे दिया गया। 

इस पर कोर्ट ने न सिर्फ कॉलेज पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है बल्कि याची को पीजी कोर्स में अगले सत्र में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने साथ ही निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता की फीस कॉलेज में जमा न होकर राज्य सरकार के खाते में जमा होगी। इसे सरकार जनहित में खर्च करेगी।

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