SC ने लोकायुक्तों की नियुक्ति मामले में 12 राज्यों से मांगा जवाब !

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SC ने लोकायुक्तों की नियुक्ति मामले में 12 राज्यों से मांगा जवाब !

नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्तों की नियुक्ति पर 12 राज्यों से जवाब तलब किया है। शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार को 12 राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि दो सप्ताह के भीतर लोकायुक्तों की नियुक्त नहीं होने के कारणों से उसे अवगत कराएं। पीठ गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित


SC ने लोकायुक्तों की नियुक्ति मामले में 12 राज्यों से मांगा जवाब !

 नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो) सुप्रीम कोर्ट ने लोकायुक्तों की नियुक्ति पर 12 राज्यों से जवाब तलब किया है। शीर्ष न्यायालय ने शुक्रवार को 12 राज्यों के मुख्य सचिवों से कहा कि दो सप्ताह के भीतर लोकायुक्तों की नियुक्त नहीं होने के कारणों से उसे अवगत कराएं।

पीठ गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में शीर्ष अदालत के 27 अप्रैल, 2017 के फैसले के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने का मुद्दा उठाया गया था।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल अपने फैसले में कहा था कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता के मुद्दे सहित प्रस्तावित संशोधनों को संसद से पारित होने तक लोकपाल कानून पर अमल निलंबित रखना न्यायोचित नहीं है। पीठ ने कहा था कि यह एक व्यावहारिक कानून है ओर इसके प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाता है। न्यायालय ने कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त कानून, 2013 में प्रस्तावित संशोधनों और संसद की स्थाई समिति की राय इस कानून को कार्यशील बनाने का प्रयास है और यह इसके अमल में किसी प्रकार से बाधक नहीं है।

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