बागी विधायकों को विधानसभा से बर्खास्त करने के मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

  1. Home
  2. Uttarakhand

बागी विधायकों को विधानसभा से बर्खास्त करने के मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान बागी विधायकों को विधान सभा से बर्खास्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं, आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।) सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की ओर से


नई दिल्ली [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान बागी विधायकों को विधान सभा से बर्खास्त करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। उत्तराखंड पोस्ट के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैंआप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।)

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की ओर से दायर की गई याचिका पर फाइनल सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने इस केस को स्थगित कर दिया। इस याचिका में कहा गया था कि विस ‌स्पीकर के पास राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा बुलाने और उसे बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है।

गौरतलब है कि पिछले साल उत्तराखंड कांग्रेस सरकार के बागी विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बीजेपी नेता विजय बुहुगुणा के नेतृत्व में स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा उन्हें विधानसभा से बर्खास्त करने के मामले को संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया था। उन्होंने कहा था गोविंद सिंह कुंजवाल अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए दंड मिलना चा‌हिए।

बता दें कि कांग्रेस के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराने वाले नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नौ बागी विधायकों की सदस्यता को अयोग्य बताने वाले विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया ‌था।

uttarakhand postपर हमसे जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक  करे , साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार ) के अपडेट के लिए हमे गूगल न्यूज़  google newsपर फॉलो करे