अवमानना मामले में पूर्व CBI चीफ राव को नहीं मिली माफी, कोर्ट ने कोने में बैठाया
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेशवर राव को अवमानना के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनोखी सजा दी। अदालत की अवमानना के मामले में कोर्ट ने न सिर्फ नागेश्वर राव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया बल्कि कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने तक अदालत के एक कोने में बैठने
नई दिल्ली (उत्तराखंड पोस्ट) सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेशवर राव को अवमानना के एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनोखी सजा दी।
अदालत की अवमानना के मामले में कोर्ट ने न सिर्फ नागेश्वर राव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया बल्कि कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने तक अदालत के एक कोने में बैठने की सजा सुनाई।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बिना इजाजत बिहार के मुजफ्फरपुर आश्रय गृह के जांच अधिकारी का सीआरपीएफ में तबादला करने के मामले में मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई।
राव पर सख्ती दिखाते हुए अदालत ने उनसे पूछा कि आपने ट्रांसफर से पहले इजाजत क्यों नहीं ली। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने राव और अभियोजन निदेशक धांसू राम से कहा- अदालत के एक कोने में चले जाएं और कार्यवाही खत्म होने तक वहां बैठे रहें। हालांकि राव ने अदालत से इस मामले में माफी भी मांगी लेकिन कोर्ट ने राव को अदालत की आज की कार्यवाही खत्म होने तक हिरासत में रहने की सजा सुनाई और उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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