स्थानीय निकायों को 6 माह में तैयार करनी होगी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

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स्थानीय निकायों को 6 माह में तैयार करनी होगी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] प्रभारी सचिव शहरी विकास राधिका झा ने समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 में निहित प्रविधानों के अंतर्गत निर्धारित किये गये दायित्वों का निर्वह्न किये जाने के निर्देश दिये हैं। अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App – उत्तराखंड पोस्ट प्रभारी सचिव राधिका झा


देहरादून [उत्तराखंड पोस्ट ब्यूरो] प्रभारी सचिव शहरी विकास राधिका झा ने समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 में निहित प्रविधानों के अंतर्गत निर्धारित किये गये दायित्वों का निर्वह्न किये जाने के निर्देश दिये हैं।  अब ख़बरें एक क्लिक पर इस लिंक पर क्लिक कर Download करें Mobile App   उत्तराखंड पोस्ट

प्रभारी सचिव राधिका झा ने नगरीय क्षेत्र की सामान्य साफ-सफाई व्यवस्था को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु स्थानीय निकायों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक दिवस पूर्वाह्न में नगरीय क्षेत्र का भ्रमण करना सुनिश्चित किया जाय।

उन्होंने उक्त कार्यवाही हेतु समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों को स्थानीय निकाय स्तर पर तैनात नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक, अभियंताओं, कर अधीक्षकों को निर्देशित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कार्य को भली-भांती नियमानुसार सम्पन्न कराये जाने हेतु नगरीय सफाई व्यवस्था में कार्यरत ’पर्यावरण मित्र’ को यथाआवश्यक बैच, पहचान पत्र, वर्दी, दस्ताने, बरसाती, जूते आदि उपलब्ध कराये जाए।

प्रभारी सचिव राधिका झा ने बताया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम के अन्तर्गत स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना 6 माह में तैयार किया जाना, घर-घर से कूडे का संग्रहण किया जाना, यूजर चार्जेस हेतु उप विधि तैयार किया जाना, कूडे को इधर-उधर फैंकने से प्रतिबन्धित किये जाने हेतु पुनर्चक्रणीय सामग्रियों की छंटाई तथा सामग्री वसूली सुविधाएं तैयार किया जाना, सडको की नियमित सफाई तथा कूडे को जलाने से प्रतिन्धित किया जाना, नालियो की नियमित सफाई किया जाना, जैव अपशिष्ट को कम्पोस्ट, मिथेनीकरण या अन्य कोई सुविधा से प्रसंस्करण किया जाना, निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार कार्यवाही किया जाना, कम्पोस्ट के उपयोग को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना, पर्यावरण मित्रों को स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वर्दी, प्रदीप्त जैकट, दस्ताने, बरसाती जूते आदि उपलब्ध कराया जाना, गु्रप हाऊसिंग सोसाईटी या मार्केट काॅम्पलेक्स के अन्तर्गत अवशिष्ट संग्रहण केन्द्र तथा कचरा फैलाने वालों पर जुर्माना लगाया जाना आदि प्राविधानित किया गया है।

प्रभारी सचिव झा ने निर्देश दिए है कि उक्त निर्देशों का कढ़ाई से अनुपालन करना सुनिश्नित कर अनुपालन आख्या पाक्षिक रूप में शासन व शहरी विकास निदेशालय को उपलब्ध करायी जाए।

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